मण्डला - माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी सुरेश संत पिता श्री अनूप दास, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम सरसी रैयत, थाना मेंहदवानी, जिला डिण्डौरी को धारा 450 भा०द०स० में 05 साल का कठोर कारावास एवं धारा 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट में 20 साल का कठोर कारावास एवं धारा 5 (एन)/ B पॉक्सो एक्ट में 20 साल का कठोर कारावास एवं कुल 8000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है,
अभियोक्त्री ने दिनांक 06.03.2020 को थाना मोहगांव में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 06. 03.2020 को शाम करीब 06.00 बजे जब वह घर पर अकेली थी और बिस्तर पर लेटी थी, तो अभियुक्त ने आकर कहा कि उसे पसंद करता है और जबरदस्ती गलत काम किया। उक्त रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र 21 / 20 अन्तर्गत धारा 450, 376, 376(2) (i)376 (2) (च) 376(3) भा०द०स० एवं धारा-5एन / 6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना मोहगांव के द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी सुरेश संत पिता श्री अनूप दास, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम सरसी रैयत थाना मेंहदवानी, जिला डिण्डौरी को को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।
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