नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कारावास - newswitnessindia

Breaking

Your Ad Here

Friday, June 30, 2023

नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 3 वर्ष का कारावास

निवास/मण्डला - मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने गाय चराने जंगल गई नाबालिग अभियोक्त्री से छेड़छाड़ करने वाले आरोगी को 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। थाना निवास के अपराध क्रमांक 110/2072 पर संस्थित विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 29/2020 के आरोपी विनोद अहिरवार पिता शिवलाल अहिरवार 23 वर्ष निवासी ग्राम बस्तरीथाना निवास द्वारा दिनांक 03.10.20 की दोपहर करीब 12.00 बजे जंगल में मवेशी चराने नई गांव की ही नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया।

 

मामला इस प्रकार है कि -

दिनांक 03.10.2020 को नाबालिग अभियोक्त्री अपनी पारी के अनुसार गांव की गाय जराडीह जंगल की तरफ चरा रही थी जहां आरोपी विनोद अहिरवार पहले से ही अपने जानवर चरा रहा था। 16 वर्षीय नाबालिग के पास आया और पीछे से इसकी कमर को आकर पकड़ लिया तो अभियोक्त्री ने आरोपी से कहा कि यह इसका चाचा लगता है यह ऐसा क्यों कर रहा है तब अभियुक्त ने बुरी नियत से पकड़कर जबरदस्ती इसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। इसके छूटने की कोशिश की यह छोड़ नहीं रहा तभी इससे बचने के लिए आरोपी के हाथ में काटी और छूटकर भागी तो आरोपी विनोद ने इसका पीछा किया और कहा कि किसी को बतायी तो जान से मारकर फेंक देगा। उक्त आशय की रिपोर्ट थाना जाकर अभियोक्त्री द्वारा लेख कराई गई। विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया ने आरोपी को धारा 354 भादंवि में 3 वर्ष, एवं धारा 7 सहपठित धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रू0 कुल 4000.00 रू0 अर्थ दंड से दंडित किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।


No comments:

Post a Comment