मंडला - मान्नीय
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला मंडला द्वारा आरोपी (1) गोविंद उर्फ सन्ना पिता बहोरी सिंह आयु 36 वर्ष
निवासी डुंगरिया थाना परसवाड़ा (2) कन्हैया मरावी पिता बहोरी
सिंह आयु 47 वर्ष निवासी चटनीटोला थाना परसवाड़ा (3) रामभरोस पिता शिवगिरी आयु 32 वर्ष निवासी भीकेवाड़ा
थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट को धारा 457, 380 सहपठित धारा 34 भादवि में 02-02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 6000/रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन की
कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि
फरियादी
गुलाबसिंह उईके ने थाना बम्हनी में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि
दिनांक 06.06.2016 की शाम करीब 04.00 बजे
वे अपने परिवार के साथ अपनी बेटी को छोड़ने स्वयं की बुलेरो वाहन से घंसौर गये थे
तथा बेटी को छोड़कर रात्रि करीब 09.00 बजे वापस घर आए तो देखा
कि घर का दरवाजा टूटा हुआ और खुला हुआ था और कमरों में रखी सभी आलमारियां खुली हुई
थी। घर में रखे सभी जेवर नहीं मिले। आलमारी में रखे 50,000/ रूपये
नगदी एवं सोने के जेवरात कंगन 60 ग्राम, हार 30 ग्राम, झुमकी 2 नग 10 ग्राम अंगूठी 5 नग,
25 ग्राम, मंगलसूत्र 1
नग 15 ग्राम, अंगूठी 4 नग 15 ग्राम, चैन 2 नग 25ग्राम हार 2 नग 30 ग्राम झुमकी लटकन 2 नग 12
ग्राम, हार 2 नग 60 ग्राम मंगलसूत्र 30 ग्राम, करधन
1 नग 70 ग्राम, चंूड़ी
8 नग 110 ग्राम फूल झुमके 6 नग 45 ग्राम बिंदिया 1 नग 12 ग्राम अंगूठी 5 नग 20 ग्राम
चैन 2 तीन तोला, मंगलसूत्र छोटे 3 नग दो तोला उक्त जेवरात के अलावा चांदी के जेवर करीब पांच किलो एवं अन्य
छोटे-मोटे जेवर नहीं थे कोई अज्ञात चोर दरवाजा तोड़कर एवं मकान का ताला एवं आलमारी
का ताला तोड़कर नगदी एवं सोने चांदी के जेवर चोरी कर ले गया था। फरियादी की उक्त
रिपोर्ट पर अपराध क्रंमाक 220/16 धारा 457,380 भादवि का कायम कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण
पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियक्तगण के विरूद्ध
अभियोग पत्र तैयार कर मान्नीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये मान्नीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला मंडला द्वारा आरोपीगण (1) गोविंद उर्फ सन्ना पिता बहोरी सिंह आयु 36 वर्ष निवासी डुंगरिया थाना परसवाड़ा (2) कन्हैया मरावी पिता बहोरी सिंह आयु 47 वर्ष निवासी चटनीटोला थाना परसवाड़ा (3) रामभरोस पिता शिवगिरी आयु 32 वर्ष निवासी भीकेवाड़ा थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जितेन्द्र सिंह द्वारा की गई है।
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