मण्डला - उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिले में बीज, उर्वरक, कीटनाशक लाइसेंसधारियों के दुकानों पर निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन, डायरी कार्यालय में प्रस्तुत की गई। बीज अधिनियम 1966 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं कीटनाशक अधिनियम 1971 की धाराओं का उल्लंघन पाये जाने पर 18 लाईसेंसधारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए दो दिवस के अंदर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। समय सीमा में जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में निलंबन, निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए लाईसेंसधारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि महेन्द्र कृषि सेवा केन्द्र, मिश्रा कृषि केंद्र निवास, मां कृषि केन्द्र भीमडोंगरी, बंजरा कृषि केंद्र किकरा, मंगलम बीज भण्डार भीमडोंगरी, जायसवाल कृषि केंद्र बिछिया, प्रखर कृषि केंद्र जामगांव, साहू कृषि वोरी पीपरडाही, श्रीराम कृषि केंद्र डिठौरी, ओम कृषि केंद्र डिठौरी, कृषि सेवा केंद्र इंद्री, जंघेला कृषि केंद्र जहरमउ, कानौजिया टोला डॉवल लॉक केन्द्र नैनपुर, गोमास्ता कृषि केंद्र पिण्डरई, जय शिवशंकर कृषि केन्द्र पिण्डरई, फौजी कृषि केंद्र पिण्डरई, खण्डेलवाल इंटरप्राईजेज चिरईडोंगरी तथा सानू ट्रेडर्स नैनपुर को नोटिस जारी किए गए।
अवैध खाद गोदाम को किया सील
विकासखण्ड बिछिया में प्रकाश साहू की क्रेशर गोदाम में अवैध रूप से श्री सदगुरु ट्रेडिंग कंपनी बिछिया द्वारा खाद का भण्डारण किया गया था जिसे उपसंचालक कृषि मधु अली, सहायक संचालक कृषि आर.डी. जाटव, प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी मुकेश कुलस्ते एवं पूर्णिमा मरावी (निरीक्षक मोहगांव) द्वारा गोदाम को सील कर यूरिया 1200, डी.ए.पी. 1200, एस.एस.पी. 40 बोरी कुल 2440 बोरी खाद जब्त कर संबंधित को सुपूर्दनामा बनाकर दिया गया। जिला स्तरीय गठित टीम द्वारा सम्पूर्ण जिले में लगातार भ्रमण कर कालाबाजी को रोकने का कार्य किया जा रहा है।
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