मण्डला (News Witness) - आपराधिक गतिविधियों में लगातार संलग्न रहने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना द्वारा अमरदीप पिता कुंवरमन पटेल उम्र 45 वर्ष, निवासी करियागांव पुलिस चौंकी अंजनिया, थाना बम्हनी, जिला मंडला को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मंडला तथा उसकी सीमा से सम्बद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले जबलपुर, डिंडौरी, बालाघाट एवं सिवनी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि से बाहर जाने का आदेश दिया गया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। निर्बन्ध आदेश की अवधि में अमरदीप जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास अथवा आवागमन करेंगे, अपने आने तथा प्रस्थान करने की सूचना देंगे तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे।
आवशयकता
प्रदान, देश का एक प्रमुख ग्रामीण विकास पर काम करने वाला NGO है, जो 8 राज्यों में काम कर रहा है। यहाँ कम से कम 2 साल से अधिक अनुभव वाली महिला प्रोफेशनल्स की आवशयकता है। चयनित उमिद्वारो को रू. 8.6 लाख वार्षिक CTC दिया जायेगा। इक्छुक उम्मीदवार
http://www.pradan.net/join-us/#careers लिंक क्लिक कर के 30 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते है।
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