मण्डला (NEWS WITNESS) - निवास मीडिया प्रभारी अभियोजन जिला मण्डला द्वारा जानकारी दी गई
कि अपर सत्र न्यायालय निवास ने अपने ताउ को लोहे की सम्बल से मारकर हत्या करने
वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। थाना बीजाडाड़ी के अपराध क्रमांक 62
/ 2019 पर संस्थित सत्र प्रकरण क्रमांक 49 / 2019 के आरोपी दिनेश बरकडे पिता स्व. बलराम बरकडे उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम जमुनिया (दगला), थाना बीजाडांडी
द्वारा दिनांक 21.04.2019 की रात्रि लगभग 8:00 बजे अपने बड़े पिता की सिर में सब्बल से मारकर हत्या करने के मामले की
सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय दिया।
मामला इस प्रकार है –
सूचनाकर्ता सोनाबाई द्वारा थाने में
रिपोर्ट लेख कराई गई कि दिनांक 21.04.2019 को रात्रि
करीबन 8:00 बजे इसका पति झुम्मक सिंह दिनेश कुमार को गाली दे
रहा था। तब दिनेश कुमार अपने कधा में लोहे की सब्बल रखकर इसके घर के आंगन में आया
इसका पति आंगन में तखत पर लेटा था तब दिनेश कुमार इसके पति का हाथ पकड़कर उठाया और
बोला चल प्रबंधक लाल सिंह के यहां और इसके पति को हाथ पकड़कर ले गया पीछे-पीछे
सोनाबाई भी गई। दिनेश कुमार ने लालसिंह के घर के आंगन में बिछी खटिया में इसके पति
को बैठा दिया और हाथ में रखे लोहे की सब्बल से दिनेश कुमार ने इसके पति को सिर में
बांयी तरफ कान के उपर मारा जिससे सिर फट गया खून बहने लगा और बांये पैर में घुटना
के उपर भी उसी सब्बल से मारा साथ ही प्रार्थिया सोनाबाई को भी जान से मारने की
धमकी दी। सोना बाई का पति वहीं लुढ़क गया और उसकी मौत हो गई।
विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायालय में आई साक्ष्य पर विचार करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढ़िया ने आरोपी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000.00 रू० अर्थदंड तथा धारा 506 भादवि में 3 वर्ष व 2000.00 रू० कुल 7000.00 रू० अर्थदंड से दंडित किया गया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास श्रीमती उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।
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