मंडला (NEWS
WITNESS) - मान्नीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी
लाखन सिंह, विनोद दीक्षित, वीरेन्द्र, बारेलाल, कपिल, नीरज कुमार, राजेन्द्र सिंह, जयचंद को धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में 02-02 वर्ष का कठोर कारावास
एवं कुल 218500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी बताते हुये सहायक जिला अभियोजन
अधिकारी रमेश चंद मिश्रा ने बताया कि जिला मंडला की चर्चित अपराध में सभी
आरोपीगणों को न्यायालय द्वारा कठोर दंण्ड तथा भारी जुर्माने से दण्डित किया गया।
संक्षिप्त में
अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि...
थाना महाराजपुर में पदस्थ उपनिरीक्षक को मुखबिर
द्वारा सूचना मिली कि घंसौर रोड पर तीन गाड़ियों में भारी मात्रा में अवैध शराब
भरकर कुछ लोग घंसौर तरफ से आ रहे है। मुखबिर सूचना विश्वसनीय होने से गाड़ियों की
जानकारी लेने पर बताया कि एक बोलेरो, एक इनोवा व एक
हरे रंग की टाटा 407 वाहन में शराब भरकर आ रही है। मुखबिर सूचना से थाना प्रभारी
महोदय को अवगत कराकर चौकी के बल आरक्षक शिवा नाविक, आरक्षक ज्ञानसिंह
मरावी, सैनिक रघुवीर नामदेव व मय शासकीय वाहन से घंसौर रोड पर मछरिया तिराहे
पर पहुचे जहां थाना प्रभारी महाराजपुर हमराह फोर्स आरक्षक भूपेन्द्र, आरक्षक जगदीष, सैनिक नितेश बाजपेयी, नायक नर्मदा जंघेला व पंचान अश्विनी वाजपेयी पिता रामस्वरूप बाजपेयी, व अजय पिता बंसीलाल वंशकार महाराजपुर के मिले, जिन्हे उसके द्वारा पुनः समस्त फोर्स को शराब के अवैध परिवहन के संबंध
में मुखबिर सूचना से अवगत कराकर मौके पर ही 3 पार्टियां बनाकर घेराबंदी की योजना
बनाई व मुखबिर के बताये हुलिया वाहनों को इंतजार करने लगे। कुछ समय पश्चात् घंसौर
तरफ से मुखबिर के बताये अनुसार एक इनोवा क्र.एम.पी-20-टी-5616 आती दिखी, ठीक उसके पीछे टाटा 407 क्र.एमपी-20-जी-7314 व बोलेरो
क्र.एमपी-20-एम.क्यू-0100 आई, जिनकी घेराबंदी
कर रोका गया। इनोवा के अंदर 4 व्यक्ति बैठे थे जिन्हे मुखबिर सूचना से अवगत कराकर
नाम पता पूछने पर उन्होंने अपना नाम लाखनसिंह पिता रविन्द्र पाला सिंह, उम्र 50 वर्ष निवासी कम्पाउडर टोला बैहर जिला बालाघाट के एम सांडिल्य
का मकान, स्थायी पता ग्राम हुसेनपुर थाना नारखी जिला आगरा (उ.प्र.) राजेन्द्र
पिता नंदकिशोर सूर्यवंशी उम्र 32 वर्ष, निवासी
कम्पाउडर टोला बैहर जिला बालाघाट के एम शांडिल्य का मकान, स्थायी पता ग्राम खमरा उडको पोस्ट घोघरी तहसील अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा
(म.प्र.) नीरज कुमार पिता विष्णु दयाल दीक्षित उम्र-42 वर्ष निवासी कम्पाउडर टोला बैहर जिला बालाघाट के एम सांडिल्य
का मकान, स्थायी पता ग्राम पोस्ट भैसामरी, तहसली मोहदा, थाना सिसोलर, जिला हमीरपुर
(उ.प्र.) जयचंद पिता हेमसिंह धुर्वे उम्र-30 वर्ष निवासी वार्ड नं 03 तिन्सा टोला, पोस्ट मोहगांव थाना मलाजखड तहसील बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.) बताया।
वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के अंदर 20 गोवा शराब की पेटियां रखी हुई थी तथा वाहन
में बैठे व्यक्तियों से लगभग ढेड़ लाख रूपये मिले इसी तरह टाटा 407 वाहन क्र. एमपी-20-जी-7314
में बैठे व्यक्तियों को पूछे जाने जाने पर चालक ने अपने नाम कपिल तथा गोविंद ठाकुर
निवासी झांसी तथा साथ में बैठे व्यक्ति बोर लाल पिता घांसीराम बताया वाहन की तलाशी
लेने पर वाहन के अंदर 245 पेटी अग्रेजी गोवा शराब मिली जिसकी मात्रा लगभग 2205
बल्क लीटर कीमती 10,41,250 रूपये मिली तथा बुलेरो वाहन की तलाशी लेने पर 50 पेटी
अग्रेजी गोवा शराब तथा वाहन से एक लाख रूपये नगद मिले इस प्रकार तीनो वाहनो से कुल
2610 बल्क लीटर अग्रेजी गोवा शराब कीमती लगभग 1232500 रूपये जिन्हे साक्षीगणों के
समक्ष विधि अनुसार जप्त कर सभी आरोपीगणों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)
के अंतर्गत थाना महाराजपुर में अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के
उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी लाखन सिंह, विनोद दीक्षित, वीरेन्द्र, बारेलाल, कपिल, नीरज कुमार,राजेन्द्र सिंह, जयचंद को आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) में दोषी पाते हुये सभी आरोपीगणों को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25000-25000 हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया। तथा प्रकरण में जप्त सुदा शराब, राशि और वाहन को भी राजसात करने का आदेश पारित किया गया। जिसमें अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश चन्द मिश्रा के द्वारा की गई है।
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