गांजा की तस्करी करने के मामले में दो आरोपी को 13-13 वर्ष का कारावास, एक-एक लाख रूपये के अर्थदंड से किया गया दंडित - newswitnessindia

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Saturday, September 30, 2023

गांजा की तस्करी करने के मामले में दो आरोपी को 13-13 वर्ष का कारावास, एक-एक लाख रूपये के अर्थदंड से किया गया दंडित

मंडला - विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट बृजेश गोयल ने अभियुक्तगण सुनील दास पिता पूर्णचंद्र दास 32 वर्ष निवासी ग्राम एमव्ही 13 थाना व तहसील काली मेला जिला मलकान गिरी, उडीसा एवं प्रशांत घोस पिता तरनी घोस 34 वर्ष निवासी एमव्ही चलगुडा, जिला मलकान गिरी, उड़ीसा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सी सहपठित धारा 20 बी के आरोप सिद्ध हुए। विशेष न्यायाधीश ने दो दोषियों को 13-13 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

 

प्रकरण के संबंध में लोक अभियोजक देवाशीष झा ने बताया कि 11 अक्टूबर 2018 को पुलिस थाना मोतीनाला को सूचना मिली कि एक ग्रे रंग की क्विड कार क्रमांक सीजी 04 एलबी 6400 में दो लड़के चिल्फी की ओर से मंडला आ रहे हैं। उनकी कार में मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर मोतीनाला पुलिस ने एसडीओपी बिछिया को उक्त संबंध में जानकारी दी। जिसके बाद एसडीओपी बिछिया ने थाने से मय फोर्स एवं अनुसंधान सामग्री, पंच साक्षियों के साथ नेशनल हाइवे 30 पर स्टॅपर लगाकर बेरिकेटिंग की गई। करीब 20 मिनट बाद मुखबिर द्वारा बताये गये हुलिये और नंबर की कार आते दिखाई दी। जिसे रोका गया। 

 

कार की ड्राइवर की सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था और बाजू वाली शीट पर भी एक लड़का बैठा था। पुलिस को देखकर दोनो लड़के घबरा गये। पुलिस ने उनका नाम पता पूछा तो ड्राईवर शीट पर बैठे लड़के ने अपना नाम सुनील और दूसरे लडके ने अपना नाम प्रशांत घोस बताया। पुलिस ने दोनों अभियुक्तगण की तलाशी ली। जिनकी कार की पिछली डिक्की में 26 पैकेट सेलोटेप से लिपटे हुए मिले। जिसे खोलकर देखा तो उनमें मादक पदार्थ गांजा पाया गया। वाहन में मिला गांजा 103 किलो 200 ग्राम मिला। पुलिस ने दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष कार्यवाही करते हुये गांजे को जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से जब्त गांजे में से 100-100 ग्राम गांजा परीक्षण के लिए एफएसएल सागर भेजा गया। 

 

संपूर्ण विवेचना के बाद आरोपीगण के विरूद्ध विशेष न्यायालय मंडला में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य, एफएसएल सागर की रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण से जप्त पदार्थ गांजा होना पाया गया। प्रकरण में मिले साक्ष्य व विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुये विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट बृजेश गोयल द्वारा अभियुक्तगण सुनील दास पिता पूर्णचंद्र दास 32 वर्ष निवासी ग्राम एमव्ही 13 थाना व तहसील काली मेला जिला मलकानगिरी उड़ीसा एवं प्रशांत घोस पिता तरनी घोस 34 वर्ष निवासी एमव्ही चलगुडा, जिला मलकान गिरी, उड़ीसा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 सी सहपठित धारा 20 बी के आरोप में दोषी पाया गया। जिसमें दोनों आरोपियों को 13-13 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक-एक लाख रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक देवाशीष झा द्वारा की गई।





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