मंडला - मान्नीय
विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी रमेश कुमार पिता चेतराम
भगदिया, उम्र 28 वर्ष निवासी कुशमी,
थाना किन्दरई जिला सिवनी को दोषी पाते हुये धारा 366 भादवि में 03 साल का कठोर कारावास एवं धारा 3 सहपठित धारा 4 पाॅक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 2000 हजार रूपये के
अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी
संक्षिप्त में इस प्रकार है -
दिनांक 18.01.2021 को अभियोक्त्री के पिता ने थाना महाराजपुर
में इस आशय का रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 15.01.2021 को
दिन के 2.00 बजे उसकी पुत्री अभियोक्त्री घर से बिना बताये
कहीं गयी है, आसपास व रिश्तेदारी में पता करने पर भी पता
नहीं चला, जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर ले गया है।
उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना के दौरान
अभियोक्त्री के दस्तयाब होने पर पूछताछ पर अभियोक्त्री ने बताया कि दिनांक 15.01.2021 को दिन के करीब 2.00 बजे अभियुक्त द्वारा शादी का
झांसा देकर अपने गांव कुशमी, जिला सिवनी ले गया तथा रात में
शादी करने का कहकर जबरदस्ती उसके साथ बलात्कार किया एवं वहां से सुबह 4 बजे बस से नरसिंहपुर में लालगंज ले जाकर साथ रखा एवं दिनांक 23.01.2021 को उसे नरसिंहपुर से बस से घंसौर बस स्टैण्ड तक छोड़ दिया। उक्त रिपोर्ट
के आधार पर थाना महाराजपुर द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्र. 28/21 धारा 363,366,366ए,376(3)भादवि
एवं धारा 3,4 पाॅक्सो एक्ट में पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना
के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी रमेष कुमार पिता चेतराम भगदिया, उम्र 28 वर्ष निवासी कुशमी, थाना किन्दरई जिला सिवनी को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।
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