मंडला (NEWS WITNESS) - मान्नीय विशेष न्यायाधीश
(पाॅक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी शैलेन्द्र कुमार पटैल पिता रामकुमार पटैल उम्र
32 वर्ष निवासी ग्राम आॅगन तिराहा चंदन काॅलोनी,
महाराजपुर जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट में 03 साल कठोर कारावास एवं 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है -
अभियोक्त्री ने
दिनांक 01.02.2022 को थाना बम्हनी में अभियुक्त के विरूद्ध इस
आशय का लिखित आवेदन पेश किया कि करीब 4-5 माह पूर्व अभियुक्त
शैलेन्द्र पटेल द्वारा उसे एकांत में ले जाकर मोबाईल पर गंदी फोटो व वीडियो दिखाकर
उसके शरीर में बुरी नियत से हाथ लगाया करता था, तब वह घबराकर
वहाॅं से चली जाती थी उसके द्वारा उसे धमकी दी जाती थी कि यदि उक्त बात किसी को
बतायी, तो वह उसे व उसके परिवार को जान से मार डालेगा,
इसलिए किसी को नहीं बतायी, परन्तु कल शैलेन्द्र
द्वारा उसकी मां के साथ मारपीट की गई, जिस कारण उसे ये बात
सामने लानी लड़ रही है। शैलेन्द्र द्वारा उसके वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी गई
है, जिससे उसका भविष्य खराब हो सकता है। लिखित आवेदन के आधार
पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बम्हनी द्वारा अपराध क्र. 64/22
धारा 354,354क, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 7/8 पाॅक्सो एक्ट में पंजीबद्ध कर संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र
माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत मान्नीय
विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी शैलेन्द्र कुमार पटैल पिता
रामकुमार पटैल उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम
आॅगन तिराहा चंदन काॅलोनी, महाराजपुर जिला मंडला को दोषी
पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी
वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।
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