मंडला (NEWS WITNESS) - मान्नीय मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपिया अनीता पति राजकुमार
भारतीया उम्र 36 वर्ष निवासी फूलवाड़ी थाना मंडला
जिला मंडला को धारा 34(1) आबकारी अधिनियम में 03 माह का सश्रम कारावास एवं धारा 49(1)(क) आबकारी
अधिनियम में 06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 5500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है कि...
थाना कोतवाली
मंडला में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक को दिनांक 21.10.2018 को टाउन गस्त के दौरान स्वामी सीताराम वार्ड मंडला में मुखबिर से सूचना
मिला कि फूलवाड़ी में दुर्गा मंदिर के बाजू में एक महिला सतरंगी साड़ी पहने अपने हाथ
में प्लास्टिक की जरीकेन (डिब्बा) लिये खड़ी है, जिसमें देशी
हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब भरी है, तथा शराब बहुत ही
हानिकारक है, एवं महिला आम लोगों को बेचने के लिए जा रही है।
सूचना के संबंध में थाना प्रभारी को अवगत कराया तथा दिषा-निर्देष प्राप्त कर
स्वामी सीताराम वार्ड मंडला में मौजूद पंचान को तलब कर मुखबिर की सूचना से अवगत
कराकर मुखबिर सूचना का पंचनामा बनाया तथा हमराह स्टाप एवं पंचान को लेकर तस्दीक
हेतु मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर देखा तो मुखबिर द्वारा बताये हुलिये की एक
महिला अपने हाथ में प्लास्टिक की सफेद जरीकेन लिये खड़ी थी जिससे उक्त पंचान के
समक्ष नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अनीता भारतीया पति राजकुमार भारतीया उम्र 36 वर्ष निवासी फूलवाड़ी मंडला की रहने वाली बताई। उसके हाथ में रखे जरीकेन
में तरल पदार्थ को डिब्बे का ढक्कन खुलवाकर तरल पदार्थ को ढक्कन में लेकर उसे एवं
पंचानो द्वारा सूंघकर देखा तो उसमें महुएं की कच्ची शराब जैसी तीव्र दुर्गंध एवं
सूंघने पर चक्कर आने लगा, जिससे उक्त शराब जहरीली एवं मानव
स्वास्थ्य के लिए अति हानिकरक प्रतीत हुई। उक्त महिला से कच्ची जहरीली शराब के
संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह बड़ी खैरी में ग्राहकों को शराब बिक्री
करती हैं। महिला से शराब कब्जे में रखने एवं लाने-ले जाने के संबंध में सूचना पत्र
देकर लायसेंस/परमिट/अनुमति के संबंध में पूछताछ करने पर कोई लायसेंस नहीं होना
बताया। थाना कोतवाली मंडला में अपराध पंजीबद्ध कर मामले में जप्त शराब को एफएसएल
सागर से जांच कराई गई जांच में उक्त शराब मानव सेवन के लिए अनुपयुक्त पाई गईं।
विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपिया अनीता पति राजकुमार भारतीया उम्र 36 वर्ष निवासी फूलवाड़ी थाना मंडला जिला मंडला को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रमेशचन्द मिश्रा के द्वारा पैरवी की गई है।
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