मंडला (NEWS
WITNESS) - माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधींश श्रृंख्ला
न्यायालय नैनपुर श्रीमान डी.आर.अहिरवार द्वारा अभियुक्त संतोष साहू पिता बैसाखूलाल
साहू आयु 23 वर्ष, सुमंत्रा
साहू पिता बैसाखू साहू आयु 26 वर्ष, छोटी बाई साहू पति बैसाखूलाल साहू उम्र 49 वर्ष, बसोरीलाल साहू पिता जंगीलाल साहू आयु 51 वर्ष सभी निवासीगण ग्राम झुलपुर थाना नैनपुर जिला मण्डला म.प्र. को
दोषसिद्ध पाते हुए सत्र प्र.क्र.-02/22, अ.क्र.-
83/22, धारा 304बी, 498 भादवि के आरोप में आज 7-7 वर्ष का कठोर
कारावास एवं 2000-2000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया
गया है।
विजय अहिरवार
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि मृतिका मनीषा साहू की शादी 7 मई 2021 को सामाजिक रीति-रिवाज
से संतोष साहू निवासी ग्राम झुलपुर के साथ हुई थी। शादी के 2
माह बाद से मृतिका को उसका पति संतोष साहू, सास छोटी बाई
साहू, ननद सुमंत्रा साहू तथा बड़े ससुर बसोरीलाल साहू दहेज की
मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे इनकी प्रताड़ना से तंग
आकर 8 फ़रवरी 2022 को रात्री में करीबन 8 बजे श्रीमति मनीषा साहू पति संतोष साहू उम्र 25
वर्ष निवासी ग्राम झुलपुर द्वारा जहरीली वस्तु का सेवन करने से परिजनों द्वारा
इलाज हेतु सीएचसी नैनपुर लाया गया था जो कि इलाज के दौरान सीएचसी नैनपुर में मनीषा
साहू की मृत्यु हो गई थी। उस समय वह 8 माह की गर्भवती थी।
उक्त आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध असल अपराध क्र. 83/22 धारा 304 बी, 498ए भादवि एवं दहेज
प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण
को विवेचना में लिया गया।
संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अ.सा. 1 अनिल गेवरीकर, अ.सा. 2 राहुल गेवरीकर, माधुरी शांडिल्य, कोमल साहू, माधो बेनी प्रसाद, अनिल साहू, वंदना कुशराम (नायब तहसीलदार), डाॅ. राजीव चावला, सहायक उप निरीक्षक राजेश सेवईवार, आरक्षक सालिकराम तथा आकांक्षा चतुर्वेदी (एसडीओपी) साक्ष्य में प्रस्तुत हुए प्रस्तुत साक्ष्य के मूल्यांकन एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपियो को धारा 304बी भादवि के आरोप में 7-7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000-2000/-रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विजय अहिरवार द्वारा की गई।
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