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Thursday, October 12, 2023

बिना पूर्व प्रमाणन विज्ञापन का प्रसारण करने पर स्थिति स्पष्ट करें

जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के बगैर पूर्व प्रमाणन बिना विज्ञापन/शेयर करने का मामला...

मंडला (News Witness) - जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा पाया गया कि विधानसभा निर्वाचन 2023 के सोशल मीडिया में 10 अक्टूबर 2023 को मंडला गोंडवाना के नाम की फेसबुक आईडी से मंडला गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, फोटो/वीडियो में देवेन्द्र मरावी भोई निवास विधानसभा क्षेत्र क्रं. 106 प्रकाशित/शेयर है। उन्होने जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के बगैर पूर्व प्रमाणन बिना विज्ञापन/शेयर किया है। जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है। रिटर्निंग ऑफीसर विधानसभा क्षेत्र निवास क्रं. 106 ने पत्र जारी कर देवेन्द्र मरावी से इस संबंध में अपना जवाब मय प्रमाण पत्र प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी (जिला पंचायत कार्यालय कक्ष क्रं. 3) में प्रस्तुत करने को कहा है। अन्यथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77, 123(6) तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 171 (एच) एवं 188 के तहत आवश्यक कार्यवाही करते हुए विज्ञापन में किए गए व्यय की राशि आपके निर्वाचन व्यय लेखा में जोड़ा जाएगा।






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