मंडला (NEWS WITNESS) - मान्नीय
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपीगण भाव सिंह
मरावी पिता सुकल सिंह मरावी उम्र 45 वर्ष नवासी कजरवाड़ा थाना बम्हनी एवं सुरेन्द्र सिरसाम पिता हिसाबी लाल
सिरसाम उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम रमगढ़ी थाना बम्हनी जिला
मंडला को धारा 332 भादवि सहपठित धारा 34 भादस में 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं कुल 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है-
फरियादी आरक्षक
क्र.08 ने थाना बम्हनी में इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज
कराई कि दिनांक 12.06.2018 को रात्रि 10.30 बजे इवेंट क्र.2202 मोबाईल नंबर 07909699841 से काॅलर आशाराम का इंवेट प्राप्त होने पर पायलेट देवेंद्र के साथ सूचना
स्थल पर पहुंच कर ग्राम कोटवार डिमाकुदास सोनवानी तथा काॅलर आशाराम व उसकी पत्नी
सोमती बाई को तलब कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर काॅलर आशाराम ने बताया कि उसके
घर के पास रहने वाला नरेन्द्र सिरसाम गाली गलौच कर रहा है तब वह कोटवार के साथ
नरेन्द्र के घर के पास पहुंचा एवं नरेद्र सिरसाम को बुलवाया जिसने आते ही
गंदी-गंदी मां-बहन की गालिंया तथा झगड़ा शुरू कर दिया। उसी समय उसका भाई सुरेन्द्र
व एक अन्य व्यक्ति मोटर साईकिल से हाथ में लट्ठ हुये आये और सुरेन्द्र ने लट्ठ से
उसके बायें हाथ की कोहनी, गर्दन, बांए
तरफ एवं दाहिने हाथ के पंजे में मारा तथा नरेन्द्र व अन्य व्यक्ति ने लात-मुक्के
से मारपीट करते हुये जान से मार डालने की धमकी दिये। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना
बम्हनी के द्वारा आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया
गया। विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपीगण भाव सिंह मरावी पिता सुकल सिंह मरावी उम्र 45 वर्ष नवासी कजरवाड़ा थाना बम्हनी एवं सुरेन्द्र सिरसाम पिता हिसाबी लाल सिरसाम उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम रमगढ़ी थाना बम्हनी जिला मंडला को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जीतेन्द्र सिंह के द्वारा पैरवी की गई है।
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