मंडला (NEWS WITNESS) - मान्नीय विशेष अपर
सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी रत्नेश कुमार साहू पिता
द्वारका साहू उम्र 23 साल निवासी ग्राम
सलवाह टोला थाना घुघरी जिला मंडला (म.प्र.) को धारा 366
भादवि में 03 साल का सश्रम कारावास, धारा
5(ठ)/6 पाॅक्सो एक्ट में 20 साल का कठोर सश्रम कारावास, धारा 3(i)(w)(i)एससी/एसटी एक्ट में 06 माह का सश्रम कारावास
एवं धारा 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं कुल 5500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है,
दिनांक 30.07.2020 को अभियोक्त्री के पिता द्वारा थाना घुघरी
में अभियोक्त्री के घर से गुम हो जाने एवं रत्नेश द्वारा उसकी बेटी अभियोक्त्री को
बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने की शंका होने की रिपोर्ट पर थाना घुघरी में अपराध क्र.
77/20 धारा 363, भादवि एवं गुम इंसान
क्र.13/20 कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना
अभियोक्त्री की दिनांक 31.07.2020 को दस्तयाबी की गई,
जिसमें अभियोक्त्री ने बताया कि अभियुक्त रत्नेश साहू उसे दिनांक 29.07.2020 को रात्रि 02.00 बजे घर के पास आकर शादी का वादा कर
अपनी मोटरसाइकिल में बैठाकर सलवाह ले गया, वहां किसी अधूरे
मकान में रखकर शादी का कहकर उसके मना करने के बाद भी जबरन दो बार गलत काम
(बलात्कार) किया तथा जान से मारने की धमकी दी व उस मकान से बाहर जाने नहीं दिया।
दो दिन रहने के बाद दिनांक 31.07.2020 को रात्रि करीब 03-04 बजे जंगल लेकर गया, जहां से पुलिस उसके लेकर आयी।
अभियोक्त्री के कथन के आधार पर थाना घुघरी के द्वारा आरोपी रत्नेश साहू के विरूद्ध
धारा 366ए, 376,342,376(2)एन,
506 भादवि एवं 5एल/6
पाॅक्सो एक्ट एवं 3(2)(v) एससी/एसटी एक्ट का ईजाफा कर
संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया
गया।
विचारण के दौरान
अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत
मान्नीय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पाॅक्सो) न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी
आरोपी रत्नेश कुमार साहू पिता द्वारका साहू उम्र 23 साल निवासी ग्राम सलवाह टोला थाना घुघरी जिला मंडला (म.प्र.) को दोषी
पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी
वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमति प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।
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