मंडला (NEWS WITNESS) - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने श्यामलाल वरकड़े सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया, तहसील निवास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने जारी नोटिस में बताया कि प्राथमिक शाला भवन पिपरिया के निरीक्षण के दौरान शाला में अव्यवस्थाएं पाई गई। समुचित प्रकाश का प्रबंध नहीं पाया गया और खिड़कियां टूटी हालत में थी। पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय भी बंद अवस्था में पाए गए। उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 में मतदान कार्य संपन्न कराने के लिए प्राथमिक शाला भवन पिपरिया को मतदान केन्द्र बनाया गया है। मतदान केन्द्र में उक्त अव्यवस्थाएं पाया जाना सचिव ग्राम पंचायत के कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही व उदासीनता का धोतक होने के साथ-साथ अति महत्वपूर्ण कार्य के प्रति गैर जिम्मेदारी को प्रकट करता है। सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया का यह कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998 के नियम 3 के उपनियम 1, 2, 3 के विपरीत होने से दंडनीय कृत्य है। उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 के अंतर्गत भी दंडनीय है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने सचिव ग्राम पंचायत पिपरिया को नोटिस जारी कर कहा है कि 13 अक्टूबर को समक्ष में उपस्थित होकर लिखित में कारण स्पष्ट करें कि क्यों न उक्त लापरवाही के लिए आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। नियत समय अवधि में उत्तर प्राप्त न होने की दशा में आपके विरूद्ध नियमानुसार एक पक्षीय कार्यवाही का निर्णय लिया जाएगा।
Friday, October 13, 2023
निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने पर ग्राम पंचायत सचिव को नोटिस जारी
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