मंडला (NEWS WITNESS) – जिले में लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना द्वारा राजेश पटैल पिता गंगाराम, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम उदयपुर, थाना बीजाडांडी, जिला मंडला को प्रत्येक महीने के प्रथम सोमवार को अनुविभागीय दंडाधिकारी निवास के कार्यालय में अपनी उपस्थिति एक वर्ष पर्यन्त तक दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। प्रचलित प्रकरण में 40 हजार रूपए का बंध पत्र भी उक्त अवधि के लिए निष्पादित करना होगा। उन्हें यह भी हिदायत दी गई है कि भविष्य में उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करने या अपराध करने या शांति भंग करने या समाज को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है और पुलिस द्वारा जिलाबदर की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी।
Tuesday, October 17, 2023
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आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण राजेश पटैल को अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी
आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण राजेश पटैल को अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी
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