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Tuesday, October 17, 2023

रेत खदान आवंटन के संबंध में दायर याचिका पर राज्य तथा जिला खनिज अधिकारी से मांगा गया जवाब

याचिका में कलेक्टर मंडला पार्टी नहीं हैं


मंडला (NEWS WITNESS) - मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में अति पिछड़ा वर्ग उत्थान समिति के अध्यक्ष संजय सेन, निवासी जबलपुर द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें म०प्र० रेत नियम-2019 के तहत प्रदेश के मंडला, बड़वानी, झाबुआ, डिंडौरी सहित अन्य आदिवासी जिलों में रेत खदान आवंटन हेतु निविदा आमंत्रित किए जाने में पेसा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन होना बताया गया है। याचिका में मंडला जिले के संबंध में राज्य शासन तथा जिला खनिज अधिकारी को पार्टी बनाते हुए जवाब मांगा गया है। दायर याचिका में कलेक्टर मंडला को पार्टी नहीं बनाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मान. उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका में पंचायत की अनुशंसा के बिना ही रेत खदान हेतु अनुज्ञप्तियां जारी करने का उल्लेख किया गया है। साथ ही मंडला जिला संविधान की अनुसूची-पांच अंतर्गत अधिसूचित होने से ग्राम पंचायतों की अनुशंसा बिना गौण खनिज रेत की खदानों का आवंटन नियम विरुद्ध होना बताया गया है। उक्त याचिका के संबंध में कतिपय समाचार पत्रों तथा सोशल मीडिया में कलेक्टर मंडला को पार्टी बनाया जाना बतलाते हुए नोटिस जारी किये जाने की बात प्रसारित की जा रही है, जो भ्रामक है।





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