मंडला (NEWS WITNESS) – जिले में लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना द्वारा ओमकार पटेल पिता सत्यवान पटेल उम्र 42 वर्ष, साकिन खमटीपुर, पुलिस चौकी अंजनिया, थाना बम्हनी, जिला मंडला और सैयद इमरान उर्फ भूरा पिता सैयद मुख्तार रजा, उम्र 32 वर्ष निवासी कोष्टा मोहल्ला, उदयचंद वार्ड, थाना व जिला मंडला को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मंडला तथा उसकी सीमा से सम्बद्ध मध्यप्रदेश राज्य के राजस्व जिले जबलपुर, डिंडौरी, बालाघाट एवं सिवनी की सीमाओं से एक वर्ष की कालावधि के लिए बाहर जाने का आदेश दिया गया है। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक मंडला द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। उक्त आदेश की अवधि में ओमकार पटैल और सैयद इमरान जिस-जिस थाना क्षेत्र में निवास अथवा आवागमन करेगा, अपने आने तथा प्रस्थान करने की सूचना देगा तथा प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे क्षेत्राधिकार वाले थाना में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा।
Tuesday, October 17, 2023
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आपराधिक गतिविधियों में लिप्त दो बदमाशों को किया गया जिला बदर,1 वर्ष तक इस जिले एवं सरहदी जिलों से रहना होगा दूर
आपराधिक गतिविधियों में लिप्त दो बदमाशों को किया गया जिला बदर,1 वर्ष तक इस जिले एवं सरहदी जिलों से रहना होगा दूर
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