मण्डला
(NEWS WITNESS) - विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मंडला द्वारा आरोपी रमेश नंदा पिता
मन्नूलाल नंदा 28 साल निवासी ग्राम मोहगांव थाना मोहगांव
जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट में 20
साल का सश्रम कारावास एवं 3000 रूपये के
अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जानकारी अनुसार 25
फरवरी 2021 को अभियोक्त्री के पिता द्वारा
थाना निवास में अभियोक्त्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी गई, जिस पर गुम इंसान क्रमांक 11/21 कायम कर जांच में
लिया गया। जांच के बाद अज्ञात अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमाक 60/21 धारा 363 भादवि पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया
गया। विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तेयाब कर उसके कथन लिये गये, जिसमें उसने अभियुक्त द्वारा शादी करने का कहकर अनूपपुर, ओरई, मोहनिया, नन्ही मोहगांव
ले जाना और नन्ही मोहगांव में दोस्त के घर में उसके साथ शादी करने का कहकर बहला
फुसलाकर बुरा काम (बलात्कार) किया। संपूर्ण विवेचना के बाद अभियुक्तगण के विरूद्ध
धारा 363, 366, 366 क, 376 (3), 376, 212, भा.द.स. एवं 3/4 (2), 16/17, 19, 21 पॉक्सो एक्ट एवं
130 (3)/177, 3/181, 5/180,146/196 मोटरयान अधिनियम एक्ट का
इजाफा कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते
हुयें विचारण के बाद माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मंडला द्वारा आरोपी
रमेश नंदा पिता मन्नूलाल नंदा 28 साल निवासी ग्राम मोहगांव
जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन
की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की
गई है।
Monday, November 6, 2023
नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले को 20 वर्ष का सश्रम कारावास
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# Crime
# Mandla
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