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Thursday, November 16, 2023

मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं होने पर पहचान के लिए दिखा सकते हैं वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज



मंडला (NEWS WITNESS) भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज है परंतु उसके पास मतदाता परिचय पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह मतदाता परिचय पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकता है।

    

इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार यदि किसी कारण से किसी नागरिक को मतदाता सूचना पर्ची प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तो भी वह मतदान कर सकेगा। सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता वोटर आईडी कार्ड प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉबकार्ड, बैंक, डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, पीएसयू, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।



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