मंडला (NEWS WITNESS) - लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलग्न रहने के कारण कलेक्टर एवं जिला
दण्डाधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने 4 व्यक्तियों को एक वर्ष तक प्रत्येक सोमवार संबंधित
थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश के अनुसार सुनील पिता
चमरूलाल धुर्वे उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम बिसौरा को थाना निवास में, सुखनंदी पिता प्रीतमलाल
झारिया उम्र 52 वर्ष निवासी ग्राम पौंड़ी को थाना निवास में, भागवत पिता गंगाराम यादव
उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम कालपी को थाना बीजाडांडी में तथा सुरेन्द्र सोनी पिता
रंगीलाल सोनी उम्र 42 वर्ष निवासी कम्पोस कॉलोनी मंडला को थाना मंडला में एक वर्ष तक प्रत्येक
सोमवार अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही संबंधितों को प्रचलित
प्रकरण में 40 हजार रूपए का बंध पत्र भी उक्त अवधि के लिए निष्पादित करना होगा। उन्हें यह
भी हिदायत दी गई है कि भविष्य में शर्तों का पालन नहीं करने या अपराध करने या
शांति भंग करने या समाज को किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है और पुलिस
द्वारा जिलाबदर की कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की
जाएगी।
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