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Tuesday, November 7, 2023

नाबालिग के साथ बलात्कार मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

मंडला (NEWS WITNESS) - नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मंडला द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। माननीय  विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मंडला द्वारा आरोपी मोटू उर्फ सरोज सरोंते पिता शिवचरण सरोंते 30 वर्ष निवासी ग्राम बरबसपुर थाना मंडला जिला मंडला को दोषी पाते हुये धारा 366 भादवि में 5 साल का सश्रम कारावास एवं धारा 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 7000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। 


प्रकरण के संबंध में बताया गया कि अभियोक्त्री की मां ने विगत 29 जून 2020 को थाना मंडला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी बेटी 29 जून 2020 की सुबह भुट्टा बाड़ी नींद रही थी और उसकी बेटी अभियोक्त्री मोहल्ले में खेल रही थी। सुबह करीब 10 बजे मोहल्ले के बच्चे आकर उसे बोले कि पड़ोसी के घर के पीछे गलत काम हो रहा है, तब उसने जाकर देखा तो मोटू सरोंते अभियोक्त्री के साथ गलत काम बलात्कार कर रहा था। उसके चिल्लाने पर अभियुक्त उसे देखकर भाग गया। उसने अभियोक्त्री को पूछा तो उसनेे बताई कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाकर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक 213/20 धारा 363, 366, 376 (एबी) भादवि एवं धारा 5 एम/6 पॉक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। 


विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मंडला द्वारा आरोपी मोटू उर्फ सरोज सरोंते पिता शिवचरण सरोंते 30 वर्ष निवासी ग्राम बरबसपुर मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।



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