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Friday, November 24, 2023

सरपंच को पद से पृथक करने आदेश जारी, ग्रामीणों की शिकायत पर हुई कार्रवाई

मंडला – जिले के मवई सरपंच हीरालाल धुर्वे को धारा 40 के पद का दुरुपयोग कर शासकीय राशि के दुरुपयोग सहित अन्य आरोप सिद्ध पाये जाने पर सरपंच पद से पृथक कर धन राशि जमा करने के आदेश दिए है। तय समय पर राशि जमा न होने पर एक माह की जेल की सजा मुकर्रर की गई है। सरपंच बनने के बाद शासकीय कर्मचारी को कार्यालय ग्राम पंचायत मवई में बुलाकर सरेआम मारपीट की। जिसकी शिकायत पुलिस थाना मवई में दर्ज है। आज भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। बताया गया कि मवई सरपंच हीरालाल धुर्वे पर पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण  धारा 302, 307, 354, 420 के तहत न्यायालय में दर्ज है जो अभी तक विचाराधीन है। इसके साथ ही अपनी ही पत्नी के नाम से बिल पास (धुर्वे ट्रेडर्स मवई ) बिल क्रमांक 22 दिनांक 25/08/2022 राशि 54 हजार रूपये व बिल क्रमांक 23-26 अगस्त 2022, 53 हजार 100 रूपये कुल राशि 1 लाख 07 हजार 100 रूपये का भुगतान कविता धुर्वे को खाता क्रमांक 3908474492 में किया गया। ग्राम पंचायत मवई उपसरपंच एवं ग्रामीणों के द्वारा जिला पंचायत मंडला एवं कलेक्टर मंडला को शिकायत की गई। शिकायत के बाद जिला पंचायत सीईओ द्वारा टीम गठित करके शिकायत की जांच कराई गई जो मुख्य बिंदुओं पर दोषी करार पाए गए। जिसके तहत न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मंडला के आदेश दिनांक 23 नवंबर 2023 धारा 40 (1) के अंतर्गत पृथक आदेश जारी कर सरपंच पद से पृथक करने का आदेश दिया।






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