मंडला (NEWS WITNESS) – मंडला
जिले की राजस्व सीमा में कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से जिला दंडाधिकारी
डॉ. सलोनी सिडाना द्वारा 9 अक्टूबर 2023 को धारा 144 के तहत लागू प्रावधानों के अतिरिक्त
प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए गए हैं। जानकारी के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 17 नवंबर 2023 को मतदान
सम्पन्न होना है। अतः मतदान के पूर्व किसी भी अनैतिक, अवैधानिक, संदिग्ध, अनुचित गतिविधियों
पर प्रभावी रोक लगाकर लोक परिशांति बनाए रखने एवं मतदान की सम्पूर्ण प्रक्रिया को
निर्विघ्न एवं निष्पक्ष रूप से सम्पन्न कराने के उद्देश्य से जिले की राजस्व सीमा
के भीतर सामान्य मतदान केन्द्रों के लिए 15 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे से दिनांक 17 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे तक और विधानसभा क्षेत्र 105- बिछिया (अजजा)
केन्द्र क्रमांक- 118, 135, 136, 137, 138, 140, 142,
144, 145, 193, 198, 200, 201, 202, 204, 251, 262, 263, 264, 265, 268, 271, 272,
273, 274, 276, 278, 279, 280, 281, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 292, 294,
297, 298, 299, 300, 301, 302, 303 एवं 304 (कुल 47 मत केन्द्र)
तथा विधानसभा क्षेत्र 107- मण्डला (अजजा) के चिन्हित मतदान केन्द्र क्रमांक
65, 66, 67, 69, 70, 107, 108, 130 (कुल 08 मत केन्द्र) के लिए 15 नवंबर 2023 को अपरान्ह 3 बजे से 17 नवंबर 2023 को अपरान्ह 3 बजे तक की अवधि
के लिए, यह अतिरिक्त
प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार इस आदेश की अवधि के दौरान
राजनैतिक सभा, बैठक, रैली, जुलूस आदि का
आयोजन पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ पाँच या पाँच से अधिक
व्यक्तियों का जमाव अथवा समूह बनाकर चलना प्रतिबंधित रहेगा, किन्तु
अभ्यर्थियों द्वारा किये जाने वाले घर-घर जनसंपर्क कार्यक्रम, निजी वैवाहिक, पारिवारिक
कार्यक्रम इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। ऐसे व्यक्ति, जो निर्वाचन
क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, उक्त अवधि प्रारंभ होते ही निर्वाचन क्षेत्र छोड़
देंगे। प्रचार अभियान अवधि के समापन उपरांत अभ्यर्थी, राजनैतिक दल
द्वारा बाहर से लाये गये कार्यकर्ताओं की उपस्थिति भी वर्जित रहेगी। उक्त अवधि में
कल्याण मण्डपों, सामुदायिक भवनों, लॉज, अतिथिगृह के संचालकों द्वारा आगंतुकों का
रजिस्टर संधारित किया जावेगा तथा मतदान केन्द्र में बाहर से आने वाले व्यक्तियों
की जानकारी सत्यापन हेतु स्थानीय पुलिस थाना से साझा की जाएगी। उपरोक्त अवधि में
किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि के
दौरान किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल को किसी चिकित्सालय, शैक्षणिक
संस्थानों, मतदान केन्द्रों से 200 मीटर के दायरे में दल, अभ्यर्थी का
कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं रहेगी। उक्त अवधि में प्रिंट मीडिया में राजनैतिक
विज्ञापन हेतु संबंधित अभ्यर्थी, राजनैतिक दल, अन्य व्यक्तियों को कम से कम दो दिवस पूर्व
आवेदन कर विज्ञापन का पूर्व - प्रमाणन (Precertification) कराना आवश्यक होगा। उल्लंघन पाये जाने पर
संबंधितों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान 1860 के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की
जा सकेगी। इस आदेश के जारी होते ही प्रचार प्रयोजन हेतु जारी समस्त वाहनों की
अनुमतियाँ स्वतः निरस्त हो जाएंगी तथा मतदान दिवस के लिए अभ्यर्थी एवं उनके
निर्वाचन अभिकर्ता, कार्यकर्ता के लिए अधिकतम 03 वाहनों की
अनुमति पृथक से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार प्राप्त की गई अनुमति के
सभी तीनों वाहनों की विंड स्क्रीन पर मूल परमिट चस्पा करना अनिवार्य होगा।
अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों को किसी भी प्रकार के वाहनों से मतदाताओं के परिवहन की अनुमति
नहीं होगी। ऐसा करते पाये जाने पर भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 133 एवं लोक
प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 (5) के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। मतदान
केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी राजनैतिक दल, अभ्यर्थी के प्रचार से संबंधित झण्डे, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स इत्यादि
लगाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। मतदान केन्द्र पर तैनात किए जाने वाले सुरक्षा बल को
छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति, अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के पदाधिकारियों को
मतदान केन्द्र से 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के
अस्त्र-शस्त्र लेकर जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। उक्त अवधि में किसी भी समय आयोजित
किसी भी ओपिनियन पोल का कोई भी परिणाम, किसी भी तरीके से प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
द्वारा प्रकाशित प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जाएगा। उक्त अवधि में
इलेक्ट्रानिक मीडिया सोशल मीडिया जैसे- वाट्सऐप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम से मैसेज, पिक्चर, आडियो, वीडियो के
माध्यम से चुनाव प्रचार-प्रसार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा तथा इन माध्यमों से फेक
न्यूज, भ्रमात्मक
जानकारी फैलाना पाये जाने पर संबंधितों के विरूद्ध साइबर क्राइम (इन्फार्मेशन
टेक्नॉलाजी एक्ट, 2000) की धारा- 66 ए एवं भारतीय दण्ड विधान 1860 के तहत अभियोजन
की कार्यवाही की जा सकेगी। मतदाताओं पर अनुचित दबाव बनाने, भय पैदा करने, प्रलोभन स्वरूप
विभिन्न वस्तुएं, नकद धनराशि बांटने, पारितोषिक देने, निर्वाचन में
असम्यक असर डालने वाले कृत्य सभी राजनैतिक दलो, अभ्यर्थियों, अन्य व्यक्तियों के लिए पूर्णतः वर्जित रहेंगे।
उल्लंघन पाये जाने पर भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा 171- की कार्यवाही प्रारंभ की जा सकेगी। मतदान
केन्द्र में कर्तव्यारूढ अधिकारियों, कार्मिकों एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त
अधिकारियों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति, अभ्यर्थी अथवा राजनैतिक दल के प्रतिनिधि को
मतदान केन्द्र में मोबाईल फोन, सेलुलर फोन, अन्य इलेक्ट्रानिक डिवाइस लेकर प्रवेश करना
पूर्णतः वर्जित रहेगा तथा अभ्यर्थी, राजनैतिक दलों द्वारा आम मतदाता की सुविधा हेतु
अपने स्तर से वितरित कराई जाने वाली मतदाता पर्चियां सादे एवं सफेद कागज में
मुद्रित कराई जावेंगी तथा इन पर्चियों पर अभ्यर्थी, राजनैतिक दल का नाम एवं चुनाव चिन्ह मुद्रित
कराना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा पूर्व में जारी
कार्यालयीन आदेश की शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
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