मंडला (NEWS WITNESS) – निर्वाचन
आयोग के निर्देशानुसार निजी औधोगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों के ऐसे नियोजित
कामगार जो मध्यप्रदेश राज्य के मतदाता हैं, उन्हें मतदान हेतु नियत मतदान दिवस को सवैतनिक
अवकाश की पात्रता होगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंडला द्वारा मतदान
दिवस 17 नवंबर को जिले
के निजी औधोगिक संस्थानों एवं राजकीय उपक्रमों में नियोजित कामगारों को सवैतनिक
अवकाश प्रदान किया गया है।
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