मण्डला (News Witness) - मान्नीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी सुखसेन मरकाम पिता गहरू सिंह मरकाम, उम्र 34 वर्ष निवासी सारसडोली थाना मवई जिला मंडला को धारा 376 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 1000/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है-
दिनांक 12.11.2021 को अभियोक्त्री उम्र 13 वर्ष ने थाना मवई में इस आशय की रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 11.11.2021 को वह अपने रिश्ते के नाना के साथ दिन के करीब 12.00 बजे जंगल में गाय चराने गयी थी, कुछ गायें उपर पहाड़ी में चली गई, वह नीचे पहाड़ी में थी, तब नाना और वह एक-दूसरे से अलग हो गये, उसी समय अभियुक्त सुखसेन मरकाम पीछे से आकर उसके बाल पकड़कर उसका मुंह दबा लिया और जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर गलत काम बलात्कार किया, फिर वह अपने आपको जैसे-तैसे छुड़ाकर घर चली गयी और घर आकर घटना की सारी बात अपनी नानी को बतायी तथा माता-पिता के शाम को घर आने पर नानी ने उन्हें घटना की जानकारी दी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त सुखसेन के विरूद्ध धारा 363,376(3) भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत माननीय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला मण्डला द्वारा आरोपी सुखसेन मरकाम पिता गहरू सिंह मरकाम, उम्र 34 वर्ष निवासी सारसडोली थाना मवई जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रतिभा तारन के द्वारा की गई है।
No comments:
Post a Comment