युवक की हत्या के दोषी दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा - newswitnessindia

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Tuesday, December 12, 2023

युवक की हत्या के दोषी दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

मण्डला (News Witness) - मान्नीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपी नैनसिंह धुर्वे पिता छत्तर सिंह धुर्वे उम्र 45 वर्ष एवं आरोपी संदीप कुमार धुर्वे पिता नैनसिंह उम्र 19 वर्ष दोनों निवासी ग्राम अतरिया जैतवारा थाना बिछिया जिला मंडला को धारा 302/34 भा.द.स. में आजीवन कारावास एवं धारा 201 भा.द.स. में तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 2000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है-


सूचनाकर्ता/अभियोगी ने दिनांक 23.09. 2021 को थाना बिछिया जिला मंडला में इस आशय की गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 20.09. 2021 की रात को सहपरिवार एक साथ खाना खाकर उसका लड़का राजेन्द्र उसका आवास घर बना है, उसमें सोने जा रहा हूं, कहकर गया था, जो घर वापिस नहीं आया। फरियादी ने उसकी तलाश आस-पड़ोस व गांव में इधर-उधर किया, रिश्तेदारी में पता किया, लेकिन कहीं नहीं मिला। राजेन्द्र का मोबाईल नंबर जो वह अपने साथ लेकर गया था, बंद आ रहा था उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना बिछिया में गुम इंसान क्र. 50/21 दर्ज किया गया और मामला विवेचना में लिया गया। तदोपरांत दिनांक 25.09.2021 को तलाशी के दौरान फरियादी के छोटे भाई मत्तेसिंह, रमेश व संतराम को डोभन वाले जंगल रानीगंज भिलवानी में उसके लड़के राजेन्द्र की लाश दिखी तथा जब उसे सूचना मिली, तो वह भी गांव वालों के साथ मौके पर गया और अपने लड़के को पहचाना। लड़के के बदन पर पेन्ट व चड्डी नहीं थी व गुप्तांग नहीं था, बदन पर कीड़े लग गये थे और बदबू आ रही थी उसके लड़के राजेन्द्र का गुप्तांग बदन से कटा होकर अलग होने से ऐसा लग रहा था जैसे किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी हत्या करके लाश को छुपाने के लिए डोभन वाले जंगल रानीगंज में लाकर झाड़ियों में फेंक दिये है। फरियादी के रिपोर्ट के आधार पर थाना बिछिया जिला मंडला में अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध धारा 302,201 भादवि के तहत बिना नंबरी अपराध कायम किया गया और मामला विवेचना में लिया गया, तदोपरांत असल अपराध कायम किया गया। विवेचना के दौरान दस्तयाबी पंचनामा तैयार किया गया तथा राजेन्द्र पन्द्रे का शव मिलने पर मर्ग क्र. 00/21 कायम किया गया और तदोपरांत असत मर्ग क्र.100/21 कायम किया गया। मर्ग जांच के दौरान शव का पी.एम. कराया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर मामले की संपूर्ण विवेचना के उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुयें विचारण उपरांत मानूनीय प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जिला मण्डला द्वारा आरोपी नैनसिंह धुर्वे पिता छत्तर सिंह धुर्वे उम्र 45 वर्ष एवं आरोपी संदीप कुमार धुर्वे पिता नैनसिंह उम्र 19 वर्ष दोनों निवासी ग्राम अतरिया जैतवारा थाना बिछिया जिला मंडला को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार चौरसिया के द्वारा की गई है।

 



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