मण्डला (News Witness) - मान्नीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी दिलीप मरावी पिता प्रीतम मरावी उम्र 20 वर्ष निवासी निचली थाना किन्दरई एवं गेन सिंह मरावी पिता भजन लाल मरावी उम्र 54 वर्ष निवासी बुदेहरा थाना किन्दरई जिला सिवनी को धारा 379, 414 भादवि में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षिप्त में इस प्रकार है-
कि दिनांक 11.07.2020 के रात करीब 02.30 बजे माली मोहगांव एवं मानादेही के बीच मेन रोड पर ट्रेक्टर क्र.एम.पी.22 ए.बी.-1660 के चालक अभियुक्त दिलीप मरावी को बिना रॉयल्टी रेत उत्खनन करते पाये जाने पर प्रधान आरक्षक कृष्ण कुमार शुक्ला द्वारा कार्यवाही की गई थी। कार्यवाही के दौरान ट्रैक्टर ट्राली मय रेत को जप्त कर कार्यवाही के संबंध में प्रतिवेदन खनिज विभाग मंडला को भेजा गया था खनिज कार्यालय मंडला द्वारा आरोपी चालक/मालिक को जुर्माना प्राप्त करने उपरांत खनिज अधिनियम अन्तर्गत कार्यवाही समाप्त करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 28.11.2020 को खनिज शाखा मंडला का पत्र क. खनिज-1/2020/1439 मंडला दिनांक 27. 11.2020 मय दस्तावेजों के अवैध रेत चोरी कर परिवहन से संबंधित प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करवाने थाना महाराजपुर पत्र प्रेषित किया गया जिस पर थाना महाराजपुर ने आरोपी चालक दिलीप मरावी तथा वाहन स्वामी गेनसिंह मरावी के विरूद्ध अपराध क्र.443/20 धारा 379,414 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होते हुये विचारण उपरांत माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय जिला मण्डला द्वारा आरोपी दिलीप मरावी पिता प्रीतम मरावी उम्र 20 वर्ष निवासी निचली थाना किन्दरई एवं गेन सिंह मरावी पिता भजन लाल मरावी उम्र 54 वर्ष निवासी बुदेहरा थाना किन्दरई जिला सिवनी को दोषी पाते हुये उक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेशचन्द्र मिश्रा के द्वारा की गई है।
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